CG News: रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका, मॉनिटरिंग की याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ पूरी जांच और एक्शन को लेकर कोर्ट द्वारा मॉनिटरिंग की मांग की गई थी.

CG News।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा की याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा ने अपने खिलाफ पूरी जांच, पुलिसिया कार्रवाई के साथ ही ED और ACB द्वारा जारी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कोर्ट द्वारा किए जाने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने उनकी इस अपील को स्वीकार नहीं किया है.

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सुनवाई के दौरान टुटेजा के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. राजनीतिक षडयंत्र के तहत उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है.

इसके साथ ही इस प्रकरण को चलते हुए काफी समय हो गया है और याचिका करता काफी दिनों से जेल में बंद है.

ED की तरफ से उपमहाधिवक्ता ने जमानत देने का विरोध करते कहा कि शराब घोटाला के अलावा डीएमएफ, कोयला घोटाला सहित और भी कई प्रकरण में वे आरोपी हैं. उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.

ED की तरफ से कहा गया कि अब तक की जांच से पता चलता है कि याचिकाकर्ता अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर के साथ सिंडिकेट का मुख्य हिस्सा रहे हैं.

ये स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक था. उसने सरकारी अफसर होने के नाते पद का दुरुपयोग किया.

इसके पहले भी अनिल टुटेजा ने ACB की कार्रवाई के खिलाफ जमानत याचिका दायर की थी. इसे भी कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने ED के प्रकरण में जमानत याचिका दायर की थी.

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Shri Mi

पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर

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